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सरकारी नौकरियों और प्रशिक्षण संस्थानों में 27 प्रतिशत सिम ओबीसी के लिए आरक्षित होती हैं इसके लिए शर्त है कि परिवार की सालाना आय 6 लख रुपए से कम होनी चाहिए इससे अधिक आय वाले परिवारों को क्रिमी लेयर में रखा जाता है और वह आरक्षण के पात्र नहीं होते।

क्रीमी लेयर की सीमाओं में बदलाव के प्रयास

मोदी सरकार के सितंबर 2006 में ओबीसी आरक्षण में क्रिमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़कर 8 लाख रुपए सालाना करने का फैसला कर सकती है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इसके लिए एक प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया है वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने लाया जा सकता है।

2015 में ओबीसी कमिशन ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़कर 15 लाख करने की सिफारिश की थी आयोग के मुताबिक आरक्षण दिए जाने के दो दशक बाद भी देखा गया है कि ते 27% आरक्षण में से 12 से 15% जगह ही भर पाती हैं इसके पीछे मुख्य कारण सालाना आय की उच्चतम सीमा का निर्धारण है।

इसके पहले साल 2013 में केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा को 4.5 लख रुपए से बढ़कर 6 लाख किया गया था मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1980 में भारत में 52% आबादी ओबीसी की थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने 2006 में ओबीसी की आबादी 41% बताई थी।

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